विज़िटर एग्रीमेंट - CarBike360

1. सदस्यता पात्रता

साइट का पूर्ण उपयोग केवल उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जो लागू कानून के तहत CarBike360.com के साथ कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध कर सकते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के अंतर्गत "अनुबंध करने में अक्षम" व्यक्ति, जैसे नाबालिग या दिवालिया घोषित व्यक्ति, साइट का उपयोग करने के पात्र नहीं हैं। जिन व्यक्तियों की सदस्यता CarBike360.com द्वारा निलंबित या समाप्त कर दी गई है, वे भी साइट का उपयोग नहीं कर सकते। यदि आप किसी व्यवसायिक संस्था की ओर से रजिस्टर कर रहे हैं, तो आप यह प्रतिनिधित्व करते हैं कि आपके पास उस संस्था को इस यूज़र एग्रीमेंट से बाध्य करने का अधिकार है।

2. आपका अकाउंट और रजिस्ट्रेशन दायित्व

यदि आप साइट का उपयोग करते हैं, तो अपने अकाउंट, ईमेल आईडी, पासवर्ड आदि की गोपनीयता बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने अकाउंट के अंतर्गत होने वाली सभी गतिविधियों की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। आप सहमत हैं कि आप सही, सटीक, वर्तमान और पूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे अपडेट करेंगे। यदि दी गई जानकारी गलत, अधूरी या भ्रामक पाई जाती है, तो CarBike360.com आपके अकाउंट को निलंबित या समाप्त कर सकता है।

3. इलेक्ट्रॉनिक संचार

जब आप साइट पर आते हैं या हमें ईमेल भेजते हैं, तो आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संवाद कर रहे होते हैं। आप हमसे इलेक्ट्रॉनिक संचार प्राप्त करने के लिए सहमत हैं। हम आपको ईमेल या साइट पर नोटिस पोस्ट करके जानकारी देंगे।

4. शुल्क और सेवाएँ

साइट की सदस्यता निःशुल्क है। CarBike360.com साइट ब्राउज़ करने के लिए कोई शुल्क नहीं लेता। हालांकि, विक्रेताओं से लिस्टिंग शुल्क और विशेष फीचर्स के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकता है। CarBike360.com समय-समय पर अपनी शुल्क नीति बदल सकता है और नई सेवाओं के लिए शुल्क लागू कर सकता है। सभी शुल्क भारतीय रुपये में होंगे और लागू करों का भुगतान आपकी जिम्मेदारी होगी।

5. साइट का उपयोग

आप सहमत हैं कि साइट का उपयोग केवल वैध उद्देश्यों के लिए करेंगे। आपके द्वारा दी गई जानकारी गलत, भ्रामक, धोखाधड़ीपूर्ण या किसी तीसरे पक्ष के अधिकारों का उल्लंघन करने वाली नहीं होनी चाहिए। आप CarBike360.com को आपकी जानकारी का उपयोग साइट के संचालन और संबंधित सेवाओं के लिए करने की अनुमति देते हैं।

5A. प्रतिबंधित सामग्री

आप साइट पर ऐसी कोई सामग्री पोस्ट, अपलोड या साझा नहीं करेंगे जो अवैध, अश्लील, अपमानजनक, भ्रामक, हानिकारक, वायरस युक्त या किसी कानून का उल्लंघन करने वाली हो।

6. संचार का प्लेटफ़ॉर्म

साइट केवल उपयोगकर्ताओं के बीच लेन-देन और संवाद का माध्यम है। CarBike360.com किसी भी लेन-देन का पक्षकार नहीं है और उपयोगकर्ताओं के बीच होने वाले विवादों या अनुबंधों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

7. गोपनीयता

हम आपकी व्यक्तिगत जानकारी को आपकी स्पष्ट अनुमति के बिना मार्केटिंग उद्देश्यों के लिए तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करते। आपकी जानकारी का उपयोग हमारी Privacy Policy के अनुसार किया जाएगा।

8. उल्लंघन

यदि आप इस यूज़र एग्रीमेंट या किसी लागू कानून का उल्लंघन करते हैं, तो CarBike360.com आपके अकाउंट को निलंबित या समाप्त कर सकता है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर सकता है।

9. खरीदारी

CarBike360.com झूठी खरीद अनुरोध करने से सख्ती से मना करता है। साइट पर सूचीबद्ध उपयोग की गई कारें केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए खरीदी जा सकती हैं, न कि डीलरों या व्यवसायिक संस्थाओं द्वारा पुनर्विक्रय के लिए।

10. बिक्री

एक रजिस्टर्ड सदस्य के रूप में आप साइट पर वाहन बेच सकते हैं। आप केवल उन्हीं वाहनों को सूचीबद्ध करेंगे जिन्हें बेचने का आपके पास कानूनी अधिकार है। वाहन का विवरण वास्तविक स्थिति के अनुरूप होना चाहिए।

11. कोई वारंटी नहीं

CarBike360.com साइट और सेवाएँ "जैसी हैं" के आधार पर प्रदान करता है और किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वारंटी नहीं देता।

12. दायित्व की सीमा

CarBike360.com किसी भी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, आकस्मिक या परिणामी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जिसमें लाभ, डेटा या गुडविल की हानि शामिल है।

13. क्षतिपूर्ति

आप सहमत हैं कि इस यूज़र एग्रीमेंट के उल्लंघन या साइट के दुरुपयोग से उत्पन्न किसी भी दावे या नुकसान के लिए आप CarBike360.com और उसके अधिकारियों को सुरक्षित रखेंगे।

14. संबंध और नोटिस

इस यूज़र एग्रीमेंट की कोई भी धारा आपके और CarBike360.com के बीच साझेदारी या एजेंसी संबंध स्थापित नहीं करती। सभी नोटिस ईमेल या डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं।

15. मध्यस्थता

यदि आपके और CarBike360.com के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसे Gurugram में एकल मध्यस्थ द्वारा भारतीय Arbitration & Conciliation Act, 1996 के अनुसार सुलझाया जाएगा।

16. लागू कानून

यह यूज़र एग्रीमेंट भारत के कानूनों के अनुसार नियंत्रित और व्याख्यायित किया जाएगा।